महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 1 अगस्त से बिना डिजिटल सिग्नेचर के नहीं जारी होंगे ये सरकारी दस्तावेज| Navbharat Live

Updated On: Jul 14, 2026 | 10:48 AM IST

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सार

Maharashtra Government Digital Signature: महाराष्ट्र सरकार ने सभी महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों, जैसे जीआर और अधिसूचनाओं के लिए डिजिटल सिग्नेचर या ई-साइन अनिवार्य कर दिया है।

Maharashtra Government Digital Signature

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (सोर्स: सोशल मीडिया)

विस्तार

Maharashtra Government New Rules 1 August: महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील सरकारी दस्तावेजों को जारी करने की प्रक्रिया में आमूल-चूल बदलाव किया है। नए आदेश के मुताबिक, अब ऐसे सभी सरकारी दस्तावेजों के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) या ई-साइन (e-Sign) का उपयोग पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले सभी शासन निर्णय (GR), परिपत्र (Circulars), अधिसूचनाएं, वित्तीय स्वीकृति पत्र और अन्य संवेदनशील दस्तावेज अब पारंपरिक हस्ताक्षरों के बजाय केवल और केवल डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे। सरकार का यह नया नियम 1 अगस्त से पूरे राज्य में लागू होने जा रहा है।

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

महाराष्ट्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग ने इस संबंध में शासन परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में कहा गया है कि नागरिकों के अधिकारों, संपत्ति, वित्तीय लेन-देन तथा विभिन्न सरकारी निर्णयों से जुड़े दस्तावेजों की विश्वसनीयता, सुरक्षा, सत्यापन और दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

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राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी वेबसाइटों, सेवा पोर्टलों और कंप्यूटरीकृत प्रणालियों में आवश्यक तकनीकी सुधार 31 जुलाई तक पूरे कर लें। 1 अगस्त से संबंधित सभी दस्तावेजों के लिए डीएससी या ई-साइन का उपयोग अनिवार्य होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर हस्तलिखित हस्ताक्षर वाले दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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इन दस्तावेजों पर लागू होगा नया नियम

नए नियम के तहत निम्नलिखित दस्तावेज केवल डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

  • शासन निर्णय (GR)
  • कार्यालयीन आदेश
  • भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज
  • न्यायालय एवं अर्ध-न्यायालय के आदेश
  • प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां
  • नियुक्ति, पदोन्नति और तबादला आदेश
  • निविदाएं (Tender)
  • अनुबंध (Agreement)
  • समझौता ज्ञापन (MoU)
  • राजस्व, वन, आदिवासी विकास, नगर विकास, आधारभूत संरचना तथा पर्यावरण जैसे संवेदनशील विभागों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज।

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