12 साल पुराने पिंटू हत्याकांड में दो को उम्रकैद: मुख्य आरोपी ने पिस्टल से मारी थी गोली, तीन आरोपी सबूतों के अभाव में बरी - Indore News
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इंदौर12 मिनट पहले
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इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 2013 में हुए देवेंद्र उर्फ पिंटू हत्याकांड में करीब 12 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ जेडी और सचिन कुशवाह उर्फ कबाड़ी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
वहीं, सबूतों के अभाव में बबलू ठाकुर उर्फ प्रेम, चंदन उइके और गोलू उर्फ आनंद को बरी कर दिया गया।
फोरेंसिक रिपोर्ट से साबित हुई आरोपी की भूमिका
कोर्ट ने माना कि जितेंद्र उर्फ जेडी ने अवैध पिस्टल से देवेंद्र उर्फ पिंटू की गोली मारकर हत्या की थी। जांच के दौरान बरामद पिस्टल और घटनास्थल से मिली गोली की फोरेंसिक जांच में भी पुष्टि हुई कि हत्या इसी हथियार से की गई थी। कोर्ट ने यह भी माना कि सचिन कुशवाह वारदात के समय जितेंद्र के साथ था और हत्या की साजिश में शामिल था।
दोनों दोषियों को उम्रकैद
कोर्ट ने जितेंद्र उर्फ जेडी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आर्म्स एक्ट की धाराओं 25 और 27 के तहत भी अलग-अलग सजा दी गई। सचिन कुशवाह को हत्या की साजिश और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
फांसी की सजा नहीं दी
फैसले में कोर्ट ने कहा कि हत्या गंभीर अपराध है, लेकिन यमामला ह 'विरलतम से विरल' (Rarest of Rare) श्रेणी में नहीं आता। इसलिए मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास की सजा उचित है।
2013 में हुई थी हत्या
देवेंद्र उर्फ पिंटू की वर्ष 2013 में बाणगंगा थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लंबे ट्रायल और कई गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेश जायसवाल ने पैरवी की।
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