रेलवे ने 13 नियम बदले: बिना टिकट यात्रा, लेडीज कोच में घुसना, ट्रेन में स्मोकिंग करना पड़ेगा महंगा, अब मौके पर जुर्माना वसूलेंगे - Uttar Pradesh News
लखनऊ58 मिनट पहलेलेखक: शिवाजी मिश्रा
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रेलवे ने 13 नियमों में बदलाव किए हैं। अब ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाना, बिना टिकट यात्रा करना, लेडीज कोच में चढ़ना या नशे में हंगामा करना महंगा पड़ेगा। ऐसे मामलों में RPF और TTE मौके पर ही जुर्माना वसूलेंगे। जुर्माना भरने पर मामला वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन पेनल्टी नहीं देने पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जेल तक भेजा जा सकता है।
जानिए उन नियमों को, जो बदल गए
रेलवे एक्ट, 1989 की धारा- 137 के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर बिना टिकट, गलत टिकट या पहले इस्तेमाल किए जा चुके टिकट से ट्रेन में सफर करता है। उसे जितनी दूरी का सफर किया है, उसका पूरा किराया देना होगा।
अगर यह तय नहीं हो पाया कि उसने कहां से यात्रा शुरू की, तो रेलवे उस स्टेशन से किराया वसूलेगा जहां से ट्रेन चली थी या जहां टिकट की जांच हुई थी। इसके अलावा किराए के बराबर पेनल्टी भी देनी होगी, जो कम से कम 500 रुपए होगी।
दूसरे की सीट पर कब्जा नहीं कर सकेंगे
धारा- 155 के तहत किसी यात्री की रिजर्व सीट या बर्थ पर जबरन बैठना दंडनीय है। अगर कोई यात्री ऐसा करता है या सीट खाली करने से मना करता है, तो उससे मौके पर ही जुर्माना लिया जाएगा। मामला कोर्ट में नहीं जाने से सीट विवाद का समाधान जल्द होगा।
ट्रेन-स्टेशन को गंदा किया, तो उठाना पड़ेगा कूड़ा
ट्रेन-स्टेशन पर गंदगी फैलाना, थूकना, शराब पीकर हंगामा करना या यात्रियों से बदसलूकी अब भारी पड़ेगी। रेलवे एक्ट, 1989 की धारा- 145 के तहत ऐसे मामलों में तुरंत ₹1 हजार का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही दोषी को '24 घंटे की जनसेवा' भी करनी होगी। इसमें ऐसे काम शामिल हो सकते हैं-
रेलवे स्टेशन की सफाई।
प्लेटफॉर्म पर फैले कूड़े को उठाना।
यात्रियों की मदद करना।
रेलवे नियमों के प्रति जागरूकता फैलाना।
अन्य सार्वजनिक सेवा कार्य करना।
अगर कोई यात्री चेतावनी के बाद भी आदतन दोबारा गंदगी फैलाता है या उपद्रव करता है, तो मामला गंभीर माना जाएगा। फिर कोर्ट 6 महीने की जेल, ₹5 हजार तक का जुर्माना या दोनों सजाएं दे सकती है।
लेडीज कोच में घुसे, तो ₹5 हजार तक जुर्माना लगेगा
महिलाओं के लिए आरक्षित कोच, केबिन, सीट, बर्थ या वेटिंग रूम में पुरुष यात्री को घुसना भारी पड़ेगा। अगर कोई पुरुष जानबूझकर ऐसा करता है या रेलवे कर्मचारी के कहने के बाद भी वहां से नहीं हटता, तो उसका टिकट जब्त किया जा सकता है। साथ ही रेलवे एक्ट, 1989 की धारा- 162 के तहत उस पर ₹2500 का ऑन-द-स्पॉट (मौके पर) जुर्माना लगाया जाएगा।
अगर वह जुर्माना देने से इनकार करता है, तो मामला कोर्ट में जाएगा। वहां दोषी पाए जाने पर ₹5 हजार तक जुर्माना लगाया जा सकता है। सामान्य स्थिति में भी कोर्ट ₹2500 से कम जुर्माना नहीं लगाएगी। लेकिन, यह प्रावधान ट्रांसजेंडर पर लागू नहीं होगा। उनके खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी।
ट्रेन में खतरनाक सामान ले जाने पर जब्त होगा
ट्रेन में ज्वलनशील, विस्फोटक, जहरीला या अन्य खतरनाक सामान ले जाना बैन है। अगर कोई यात्री रेलवे के नियमों को तोड़ता है, तो उसका पूरा सामान जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही अगर उस सामान से रेलवे या किसी यात्री को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई भी करनी होगी।
रेलवे एक्ट, 1989 की धारा- 164 के तहत जुर्माना कम से कम ₹10 हजार होगा। नुकसान ज्यादा होने पर जुर्माना भी उसी हिसाब से बढ़ सकता है। अगर आरोपी जुर्माना भरने या सामान हटाने से इनकार करता है, तो मामला कोर्ट में जाएगा। वहां दोषी पाए जाने पर 1 साल तक की जेल, कम से कम ₹10 हजार जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
ज्यादा सामान ले गए तो रेलवे चार्ज वसूल लेगा
पहले तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर हर 100 किलो पर ₹500 तक जुर्माना लगाया जा सकता था। अब ऐसा नहीं होगा। धारा- 165 के तहत जुर्माने की राशि केंद्र सरकार समय-समय पर नोटिफाई करेगी। यानी अब जुर्माना तय रकम नहीं रहेगा। सरकार जो दरें तय करेगी, उसी के हिसाब से वसूला जाएगा।
नो-एंट्री एरिया में घुसने पर जेल जा सकते हैं
रेलवे एक्ट, 1989 की धारा- 147 के तहत बिना सही टिकट या पास के प्लेटफॉर्म और वेटिंग एरिया में घुसना मना है। रेलवे ट्रैक, यार्ड, कंट्रोल रूम या सिग्नलिंग एरिया में भी नो एंट्री है। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है, तो उससे तुरंत ₹2 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा। पहले इस गलती के लिए अधिकतम ₹500 तक का जुर्माना था।
अगर आरोपी व्यक्ति मौके पर यह जुर्माना भरने से इनकार करता है या वहां से हटने के आदेश को नहीं मानता, तो मामला कोर्ट में जाएगा। फिर 3 महीने तक की जेल, ₹5 हजार तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
अवैध फेरी लगाना, सामान बेचना और भीख मांगना बैन
रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में बिना लाइसेंस सामान बेचने, फेरी लगाने या भीख मांगने पर पाबंदी रहेगी। रेलवे एक्ट, 1989 की धारा- 144 के तहत ऐसे लोगों से मौके पर ही ₹2 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना भरने पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा।
अगर कोई जुर्माना देने से इनकार करता है, तो मामला कोर्ट में जाएगा। वहां दोषी पाए जाने पर 3 महीने तक की जेल, ₹5 हजार तक जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। वहीं, बार-बार ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। चौथी बार पकड़े जाने पर 1 साल तक की जेल और ₹5 हजार तक जुर्माने का प्रावधान है।
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