कैथल में हत्या के 5 दोषियों को उम्रकैद: कोर्ट ने प्रत्येक पर लगाया ₹2.42 लाख का जुर्माना, 9 साल बाद आया फैसला - Kaithal News

कैथल के गांव पाडला में साल 2017 में हुए युवक की हत्या और दूसरे युवक पर जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नंदिता कौशिक की कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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कोर्ट ने देवेंद्र उर्फ बिंद्र, संजीव, मनीराम उर्फ मुन्नी, श्रीभगवान और सुभाष पर प्रति व्यक्ति 2.42 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर सभी दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

दोस्त के भाई की शादी में गए थे

उप जिला न्यायवादी कुलदीप गर्ग ने बताया कि मालखेड़ी निवासी मोहित के बयान पर थाना सदर में दर्ज मामले अनुसार वह अपने दोस्त प्रदीप निवासी दिल्लोवाली सहित 3 मार्च 2017 को उनके सांघन निवासी दोस्त राजू के बड़े भाई की शादी में आंमत्रित थे।

स्प्लेंडर बाइक पर दिन करीब 2 बजे पहुंचे, जहां शाम के समय शादी समारोह था, जहां प्रदीप का एक अन्य दोस्त भी आया हुआ था। जिसे पाडला छोड़ने के लिए तीनों बाइक पर रात करीब 11 बजे वापस पाडला के लिए चले।

प्रतीकात्मक फोटो

प्रतीकात्मक फोटो

पीट-पीटकर मारा था युवक

उसके दोस्त को गांव पाडला के बीच में छोड़कर प्रदीप और मोहित गांव के बीच वाली गली से जा रहे थे। इस दौरान प्रदीप ने गली में बाइक रोककर एक मकान से आवाज लगाकर किसी लड़की को गली में बुला कर बातचीत कर रहा था। तभी उस लड़की ने अचानक कहा कि तुम जल्दी चले जाओ, मेरा चाचा आ रहा है।

वहां पहुंचे एक व्यक्ति ने आवाज लगाकर परिवार के कई व्यक्तियों को हथियारों सहित बुलाया और दोनों की बाइक गिराकर दोनों को ये कहते हुए कि हमारी लड़की से बात क्यों कर रहे हो, जबरन अपने घर के अंदर ले गए। दोनों को एक बाड़े में ले गए और उनके हाथ बांधकर मारपीट की गई। जिस दौरान प्रदीप मौके पर दम तोड़ गया, जबकि घायल मोहित सुबह मौके पर पहुंचे उसके परिजनों द्वारा अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इस बारे में थाना सदर में मामला दर्ज किया गया था।

25 गवाह पेश हुए

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा ठोस प्रमाण जुटाकर चालान कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक कुलदीप गर्ग ने मजबूत पैरवी की और 25 गवाह पेश हुए। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करते हुए अपने 95 पृष्ठ के विस्तृत निर्णय में पांचों आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।