फतेहाबाद में नशे के खिलाफ एक्शन : रतिया में 390 गोलियों-कैप्सूल के साथ तस्कर धरा, बिना लाइसेंस धड़ल्ले से बेच रहा था प्रतिबंधित दवा - Haribhoomi
लोहारी चौक के पास छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं के साथ आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रतिया में CIA की पकड़ में आरोपी।
- Published: 18 Aug 2026, 04:37 PM IST
- Last Updated: 18 Aug 2026, 04:37 PM IST
हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पुलिस प्रशासन का नशे के सौदागरों के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में रतिया सीआईए पुलिस की स्पेशल टीम ने गश्त के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा बरामद कर एक नशा तस्कर को रंगे हाथों दबोच लिया। पकड़ा गया आरोपी बिना किसी वैध परमिट या लाइसेंस के अवैध रूप से दवाओं की बिक्री कर रहा था। पुलिस की इस तत्परता से क्षेत्र के नशा कारोबारियों में खलबली मच गई है।
वार्ड नंबर 5 का रहने वाला है आरोपी
सीआईए रतिया के इंचार्ज उप-निरीक्षक प्रदीप कुमार ने पूरे मामले का विवरण देते हुए बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना में बताया गया था कि लोहारी चौक स्थित अनाज मंडी के समीप एक व्यक्ति नशीली दवाओं की अवैध बिक्री में लगा हुआ है।
इस इनपुट पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस बल ने घेराबंदी की और मौके पर दबिश देकर आरोपी को धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी की पहचान रतिया के कलर कॉलोनी (वार्ड नंबर 5) के रहने वाले अमरदास उर्फ अमरा के तौर पर हुई है।
तलाशी में बरामद हुआ प्रतिबंधित दवाओं का स्टॉक
पकड़े गए आरोपी की जब मौके पर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से भारी संख्या में प्रतिबंधित फार्मास्युटिकल ड्रग्स बरामद हुए। पुलिस के अनुसार उसके पास से नशीले कैप्सूल की 6 स्ट्रिप मिलीं, जिनमें से हर एक में 15 कैप्सूल थे यानी कुल 90 नशीले कैप्सूल जब्त किए गए।
इसके अतिरिक्त, प्रतिबंधित गोलियों की 30 स्ट्रिप भी पाई गईं, जिनमें प्रत्येक में 10-10 गोलियां मौजूद थीं। इस प्रकार आरोपी के पास से कुल 300 नशीली गोलियां जब्त की गईं।
ड्रग्स कंट्रोल विभाग को सौंपा, केस दर्ज
सीआईए रतिया पुलिस ने आरोपी अमरदास को कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद फतेहाबाद के जिला ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी दिनेश राणा के हवाले कर दिया है।
आरोपी के खिलाफ 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940' की धारा 18 (सी), 18 (ए), 18 (ए)(vi) सहपठित धारा 22 (1) (सीसीए) और 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945' के तहत मामला पंजीकृत कर सख्त कानूनी एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस अब इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि आरोपी इन नशीली गोलियों की सप्लाई कहां से लाता था और किसे बेचने की फिराक में था।