निगम के अंचलों में अब जनसुनवाई रोज: आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का मामला, शहर के सभी 75 वार्डों में 12067 लोगों को नोटिस दिया - Patna News
निगम के अंचलों में अब जनसुनवाई रोज:आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का मामला, शहर के सभी 75 वार्डों में 12067 लोगों को नोटिस दिया
पटना18 मिनट पहले
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शहर में आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां करने वालों को नगर निगम नोटिस भेज रहा है। नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर लोगों को अपना पक्ष अंचल कार्यालय में बताना है। लोगों की बढ़ती भीड़ पर निगम प्रशासन ने नया निर्देश जारी किया है। अब सभी छह अंचलों में तीन-तीन दिन की जगह हर दिन जनसुनवाई होगी। इसके लिए अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी को अधिकृत किया गया है।
चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होनी है, इसलिए लोगों के दावा-आपत्ति का तेजी से निष्पादन करने की कवायद की जा रही है। उधर, शहर के सभी 75 वार्डों में आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक कार्य करने वाले 26746 लोगों को चिह्नित किया गया है। अबतक 12067 लोगों को नोटिस दिया गया है।
कंकड़बाग अंचल में जनसुनवाई के लिए 221 लोग आए
शुक्रवार को कंकड़बाग अंचल में जनसुवाई हुई। यहां 221 लोग अपना पक्ष रखने आए। कार्यपालक पदाधिकारी ने एक-एक कर सबकी बात सुनी। अब सभी लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। फिर किसी भी दिन संबंधित व्यक्ति को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी। यदि दस्तावेज सही मिले तो कार्रवाई नहीं होगी। अन्यथा निगम प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा, जो आवासीय क्षेत्र में बगैर अनुमति के व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं।
अंचलवार नोटिसों के आंकड़े
| अंचल | नोटिस | तामिला हुए |
| नूतन राजधानी | 2212 | 1345 |
| पाटलिपुत्र | 5798 | 2676 |
| कंकड़बाग | 7072 | 2809 |
| बांकीपुर | 5051 | 2464 |
| पटना सिटी | 3137 | 1292 |
| अजीमाबाद | 3476 | 1481 |
| कुल | 26,746 | 12,067 |
अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर लगेगी रोक
शहर के रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चल रहीं व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने के लिए जारी नोटिसों पर अंचल स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई है। नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित मामलों में नियमित सुनवाई की जाए। नियमों के तहत सभी मामलों का निष्पादन किया जाए। रिहायशी क्षेत्रों में नियमों के विपरीत गैर-आवासीय गतिविधियां करने वाले जिन संपत्तिधारकों को नोटिस दिया गया है, उनके मामलों की सुनवाई के लिए अंचल स्तर पर प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। सुनवाई को अनावश्यक लटकाया नहीं जाएगा।
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