बठिंडा में 9 अक्टूबर तक कई सख्त पाबंदियां लागू, ड्रोन-चाइना डोर से लेकर पटाखों तक पर बैन

August 14, 2026

बठिंडा में 9 अक्टूबर तक कई सख्त पाबंदियां लागू, ड्रोन-चाइना डोर से लेकर पटाखों तक पर बैन

बठिंडा: इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने एक आदेश जारी करके ज़िले में मौजूदा एयरपोर्ट के दो किलोमीटर के अंदर लालटेन पतंग, विश पतंग वगैरह के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, लालटेन पतंग, विश पतंग का इस्तेमाल लैंडिंग और टेक-ऑफ के दौरान एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन और सुरक्षा के लिए खतरा है।

इस आदेश के अनुसार, ज़िले में कानून-व्यवस्था और सामाजिक शांति को ध्यान में रखते हुए, हर PG मालिक अपने PG का रजिस्ट्रेशन करवाने और PG में रहने वाले बच्चों/किराएदारों का संबंधित पुलिस स्टेशन/सांझ केंद्र के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ज़िम्मेदार होगा। ऑर्डर के मुताबिक, PG मालिकों को अपने PG में रहने वाले स्टूडेंट्स और किराएदारों की सेफ्टी पक्का करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर और CCTV कैमरे लगाने का भी ऑर्डर दिया गया है, ताकि कोई शरारती तत्व स्टूडेंट/किराएदार की आड़ में सोशल शांति भंग न कर सके। इसी तरह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी दूसरे ऑर्डर के मुताबिक, जिले में शादियों, विवाह और दूसरे फंक्शन में पटाखे, आतिशबाजी और हथियारों के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है।

एक और ऑर्डर में तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो, गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी रमन, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड बठिंडा, IO, BPCL, HPCL, ब्लॉक POL टर्मिनल, फूस मंडी मानसा रोड बठिंडा, 2-G बायो इथेनॉल प्लांट, अंबुजा सीमेंट प्लांट, गुरु गोबिंद सिंह थर्मल प्लांट, सिविल एयरपोर्ट विर्क कलां, एयर फोर्स भिसियाना, GAIL दयालपुरा, RT बठिंडा, SV गहरी बुट्टर के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। जारी किए गए ऑर्डर के मुताबिक, बठिंडा जिले की सीमा के अंदर नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक मटीरियल से बनी पतंग की डोर (चाइना डोर) बनाने, बेचने, स्टोर करने, खरीदने, सप्लाई करने, इंपोर्ट करने और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है।

जारी किए गए एक और ऑर्डर के मुताबिक, जिले की सीमा के अंदर बिना इजाज़त सीमेंट के स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इस्तेमाल या बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी ऑर्डर के मुताबिक, बठिंडा के पुराने तहसील कॉम्प्लेक्स में सरकारी ज़मीन पर गैर-कानूनी तरीके से बनाई जा रही दुकानों/बूथ चैंबर, खोखों वगैरह के कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया गया है। यह ऑर्डर सरकारी ज़मीन पर सरकारी बिल्डिंग बनाने पर लागू नहीं होगा।

एक और ऑर्डर में, बठिंडा शहर में ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए भारी कमर्शियल गाड़ियों (ट्रक, ट्रेलर, तेल टैंकर वगैरह) के सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक शहर में आने पर बैन लगा दिया गया है। ऑर्डर के मुताबिक, बठिंडा जिले की सीमा के अंदर ट्रैक्टर और उससे जुड़े इक्विपमेंट वगैरह के खतरनाक परफॉर्मेंस/स्टंट ऑर्गनाइज़ करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है।

आदेश के अनुसार, कोई भी आम आदमी सोशल मीडिया पर हथियारों को दिखाते या प्रमोट करते हुए कोई तस्वीर या वीडियो अपलोड नहीं करेगा और न ही हथियारों के इस्तेमाल की तारीफ़ करते हुए कोई टेक्स्ट पोस्ट या शेयर करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी इवेंट/फंक्शन/प्रोग्राम वगैरह में ऐसा कोई गाना नहीं गाएगा या कोई नाटक नहीं करेगा, जिसमें हथियारों को दिखाया या प्रमोट किया जा सके। यह आदेश आर्म्ड फोर्स, पुलिस, होमगार्ड या दूसरे सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियार रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो एजुकेशनल और कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, होटल, शादी की जगहों वगैरह में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।

जारी किए गए आदेश में जिले में प्रेगाबालिन 75 MG कैप्सूल और टैबलेट की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि दवा देते समय केमिस्ट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर अपनी मुहर लगाएगा और दवा देने की तारीख दर्ज की जानी चाहिए। ये सभी आदेश 9 अक्टूबर, 2026 तक लागू रहेंगे।

📍 Location: Bathinda (Bathinda)