पंजाबः कपूरथला मेयर चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक... AAP को बड़ा झटका

कपूरथला मेयर चुनाव पर रोकImage Credit source: TV9
कपूरथला नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है. कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री राणा गुरजीत सिंह और 26 पार्षदों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मेयर पद पर फिलहाल रोक लगा दी है. साथ ही, कपूरथला के उपायुक्त (DC) आकाश बंसल को नगर निगम का प्रशासक (Administrator) नियुक्त कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी.
हाई कोर्ट ने 8 जुलाई को हुई नगर निगम की पहली बैठक और चुनाव प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड, कार्यवाही और वीडियो रिकॉर्डिंग अदालत में पेश करने के निर्देश दिए थे. हाई कोर्ट का ये आदेश आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. वहीं, मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के याचिका कर्ताओं की और से वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल, अजय चड्ढा और कुणाल मूलवानी सहित अन्य वकीलों ने अदालत में पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि 26 मई 2026 को हुए नगर निगम चुनाव में 50 वार्डों में से कांग्रेस और उसके समर्थित उम्मीदवारों को स्पष्ट बहुमत मिला था.
कांग्रेस ने AAP पर लगाए आरोप
निगम में विधायक समेत कुल 51 मतदाता हैं, जिनमें कांग्रेस के 27 और सत्तापक्ष व उसके समर्थित 24 पार्षद शामिल हैं. इसके बावजूद नगर निगम अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार पहली बैठक निर्धारित समय पर नहीं बुलाई गई. बहुमत वाले 27 पार्षदों को अपना उम्मीदवार प्रस्तावित करने का मौका नहीं दिया गया और ना ही मतदान की प्रक्रिया कराई गई. इसके बावजूद अधिकारी ने आम आदमी पार्टी के मेयर के निर्वाचित होने की घोषणा कर दी और बैठक स्थल से चले गए.
30 जुलाई को अगली सुनवाई
याचिका में ये भी आरोप लगाया गया है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव भी नहीं करवाए गए. इसके अलावा, प्रशासन के निर्देशों के बावजूद पूरी बैठक की वीडियोग्राफी नहीं कराई गई और केवल कुछ हिस्सों की ही रिकॉर्डिंग की गई. फिलहाल हाई कोर्ट ने कपूरथला नगर निगम के मेयर चुनाव पर रोक लगा दी है. अब 30 जुलाई को होने वाली सुनवाई में इस पर फैसला आने की उम्मीद है.

मोहित मलहोत्रा
भारतीय विद्या भवन दिल्ली से पत्रकारिता, 17 वर्षों का अनुभव, LIVE INDIA, NEWS 24 & NEWS 18 INDIA का पूर्व अनुभव, फिलहाल TV9 Bharatvarsh में चंडीगढ़ ब्यूरो - पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए डिप्टी एडिटर
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