CG High Court: ओडिशा हाई कोर्ट के जस्टिस मोहपात्रा का छत्तीसगढ़ ट्रांसफर, 4 HC में चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश
CG High Court: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए ओडिशा हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्णा राम मोहपात्रा का ट्रांसफर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश की है।
18 अप्रैल 1965 को जन्मे जस्टिस मोहपात्रा की पारिवारिक पृष्ठभूमि न्यायिक रही है। उनके पिता स्वर्गीय सरत चंद्र मोहपात्रा भी जज रह चुके हैं।
साल 1988 से वकालत की शुरुआत करने वाले जस्टिस मोहपात्रा के पास सिविल, क्रिमिनल, सर्विस और संवैधानिक मामलों में 26 वर्षों का लंबा अनुभव है। 17 अप्रैल 2015 को ओडिशा हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था।
4 HC के लिए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश
उधर, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वी. कामेश्वर राव को पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर ट्रांसफर करने की भी सिफारिश की है। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र विट्ठलराव घुगे को कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर रिकमेंड किया गया है।
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कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी को बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है।
इसके अलावा, कॉलेजियम ने जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा, जो अभी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें उसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है।
केंद्र की मंजूरी के बाद होगी नियुक्ति
ये सभी सिफारिशें भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थीं और अब इन्हें विचार के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार के सिफारिशें मंजूर करने और जरूरी नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ये नियुक्तियां लागू होंगी।
एमपी समेत 7 हाई कोर्ट में अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस
जानकारी के अनुसार, देश के पच्चीस हाई कोर्ट में से सात बिना परमानेंट चीफ जस्टिस के काम कर रहे हैं। बॉम्बे, कलकत्ता, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, मध्य प्रदेश, पटना, पंजाब और हरियाणा, और राजस्थान में अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस हेड कर रहे हैं, जो हाल ही में रिटायर हुए और सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हुए हैं। अगर केंद्र सरकार इसे मंजूरी देती है, तो नई सिफारिशों से इनमें से पांच खाली जगहें भर दी जाएंगी।
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