CG Jhiram Ghati Case: झीरम घाटी मामले में 10 दोषियों को फांसी की सजा, NIA कोर्ट ने सुनाया फैसला, 13 साल बाद आया बड़ा फैसला

CG Jhiram Ghati Case: झीरम घाटी मामला (CG Jhiram Ghati Case) में करीब 13 साल बाद अदालत ने दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। जगदलपुर की विशेष NIA कोर्ट ने मामले में दोषी ठहराए गए 10 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। NIA की आधिकारिक वेबसाइट पर भी झीरम घाटी हमले में 10 आरोपी कैडरों को सजा सुनाए जाने की जानकारी दर्ज है। 5 सितंबर 2026 को अदालत ने इन सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था।

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25 मई 2013 को हुआ था हमला

झीरम घाटी मामला (CG Jhiram Ghati Case) 25 मई 2013 की उस घटना से जुड़ा है, जब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा (Parivartan Yatra) के काफिले पर बस्तर की झीरम घाटी में माओवादी हमला हुआ था। NIA के रिकॉर्ड के अनुसार हमला शाम करीब 4:15 बजे हुआ था। इस हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित कई लोगों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। बाद में मामले की जांच NIA (National Investigation Agency) को सौंपी गई।

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नंदकुमार पटेल और महेंद्र कर्मा समेत कई नेता मारे गए

झीरम घाटी हमला (CG Jhiram Ghati Case) छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित नक्सली हमलों में शामिल रहा है। इस हमले में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और पूर्व विधायक उदय मुदलियार समेत कई लोगों की मौत हुई थी। अलग-अलग स्रोतों में मृतकों की संख्या 29 से 32 तक बताई गई है, इसलिए आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार आंकड़ा देखना जरूरी है।

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10 आरोपियों को अदालत ने माना था दोषी

5 सितंबर को विशेष NIA कोर्ट (NIA Court) ने मामले में सुनवाई के बाद सभी 10 आरोपियों को दोषी माना था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 101 गवाहों के बयान अदालत के सामने दर्ज कराए। मुकदमे में कुल 11 आरोपियों पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। इसके बाद 10 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई आगे चली।

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इन 10 दोषियों को सुनाई गई सजा

झीरम घाटी मामला (CG Jhiram Ghati Case) में दोषी ठहराए गए आरोपियों में प्रमिला मोडियाम, चैतू लेकाम, सुमित्रा पुनेम, मुक्का मंडावी, कोसा कवासी, आयत मरकाम, मड़कमि देवा, जोगा मड़कमि, बंजामी सेना और महादेव नाग शामिल हैं। अदालत के सजा आदेश के बाद अब दोषियों के पास कानून के तहत ऊपरी अदालत में अपील का विकल्प रहेगा। इस मामले की न्यायिक प्रक्रिया 13 साल से अधिक समय तक चली।

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