Coal Scam Case: कोयला घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मनमोहन सिंह के खिलाफ केस बंद - Haribhoomi

सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल पुराने तलाबीरा-II कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ चल रही कार्रवाई समाप्त कर दी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को रद्द करते हुए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिससे उनके खिलाफ यह मामला बंद हो गया।

dr Manmohan Singh

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ( फाइल फोटो )

  • Published: 29 Jul 2026, 03:43 PM IST
  • Last Updated: 29 Jul 2026, 03:43 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को तलाबीरा-II कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई समाप्त कर दी है। अदालत ने विशेष सीबीआई अदालत द्वारा 2015 में जारी समन आदेश को रद्द कर दिया और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इस फैसले के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ इस मामले में सभी न्यायिक कार्यवाही समाप्त हो गई है।

यूपीए सरकार के दौरान हुए कोयला ब्लॉक आवंटन विवाद में यह मामला लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में था। सीबीआई को अभियोजन योग्य सबूत नहीं मिले थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द करते हुए मामले का पटाक्षेप कर दिया है।

क्या है तलाबीरा-II कोयला ब्लॉक मामला?
यह मामला यूपीए सरकार के कार्यकाल में ओडिशा स्थित तलाबीरा-II कोल ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा है। उस समय डॉ. मनमोहन सिंह के पास प्रधानमंत्री पद के साथ-साथ कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी था। आरोप था कि कोल ब्लॉक का आवंटन हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को अनियमित तरीके से किया गया। इस मामले में उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, पूर्व कोयला सचिव पी.सी. पारख समेत कई लोगों के नाम सामने आए थे।

CBI ने दी थी क्लोजर रिपोर्ट, फिर भी जारी हुआ था समन
जांच के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया था कि उसे डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ अभियोजन चलाने लायक पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं और उसने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। हालांकि, वर्ष 2015 में दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट से असहमति जताते हुए डॉ. मनमोहन सिंह, कुमार मंगलम बिरला और अन्य आरोपियों को समन जारी कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही लगा दी थी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2015 में ट्रायल कोर्ट के समन आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मामला लंबे समय तक सर्वोच्च अदालत में लंबित रहा।सुनवाई के दौरान दिसंबर 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का निधन हो गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लंबित अपील पर अंतिम फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट का समन आदेश रद्द कर दिया और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली।