फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन पर नहीं कटेगा एक भी रुपया! जानिए DGCA का 48 घंटे वाला 'लुक-इन' ऑप्शन और इसकी 1 जरूरी शर्त

फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन पर नहीं कटेगा एक भी रुपया! जानिए DGCA का 48 घंटे वाला 'लुक-इन' ऑप्शन और इसकी 1 जरूरी शर्त

हवाई यात्रा की योजना बनाते समय अक्सर तारीखों में गड़बड़ी, अचानक प्लान बदलने या बुकिंग के समय नाम में गलती हो जाने पर यात्रियों को भारी-भरकम कैंसिलेशन चार्ज चुकाना पड़ता है। कई बार तो कैंसिलेशन फीस टिकट के बेस फेयर से भी ज्यादा हो जाती है, जिससे पैसेंजर्स को नाममात्र का रिफंड मिलता है। हालांकि, देश के एविएशन रेगुलेटर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए 48 घंटे का 'लुक-इन ऑप्शन' (Look-in Option) अनिवार्य किया है। इस नियम के तहत यात्री बिना कोई अतिरिक्त पेनाल्टी दिए अपना टिकट कैंसिल या संशोधित (Amend) करवा सकते हैं, बशर्ते वे इसकी एक बुनियादी शर्त पूरी करते हों।

क्या है DGCA का 48 घंटे वाला 'लुक-इन ऑप्शन'?

डीजीसीए के संशोधित नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (Civil Aviation Requirements - CAR) के अनुसार, सभी एयरलाइनों को टिकट बुकिंग के बाद यात्रियों को 48 घंटे की 'कूलिंग-ऑफ विंडो' (Look-in Period) देना अनिवार्य है।

  • जीरो कैंसिलेशन चार्ज: टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर यदि यात्री अपना टिकट रद्द करता है, तो एयरलाइन उससे कोई कैंसिलेशन फीस या प्रोसेसिंग चार्ज नहीं काट सकती।

  • फ्री टिकट संशोधन (Amendments): यदि आप यात्रा की तारीख या फ्लाइट बदलना चाहते हैं, तो 48 घंटे के अंदर बदलाव करने पर कोई 'चेंज फीस' (Change Fee) नहीं लगेगी (केवल यदि नई फ्लाइट का किराया अधिक है, तो किराए का अंतर यानी Fare Difference ही देना होगा)।

  • 24 घंटे में फ्री नाम सुधार: यदि सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट बुक करते समय नाम की स्पेलिंग में कोई मानवीय भूल हो गई है, तो बुकिंग के 24 घंटे के भीतर उसी व्यक्ति के नाम में सुधार करने के लिए एयरलाइन कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूल सकती।

जानिए कौन सी है वह '1 सबसे जरूरी शर्त'?

48 घंटे के इस मुफ्त कैंसिलेशन और बदलाव के अधिकार का लाभ उठाने के लिए डीजीसीए ने एक बेहद महत्वपूर्ण समय-सीमा (Timeframe Condition) तय की है:

  • घरेलू उड़ानों (Domestic Flights) के लिए: टिकट बुकिंग की तारीख और फ्लाइट के प्रस्थान (Departure) के बीच कम से कम 7 दिनों का अंतर होना चाहिए।

  • अंतरराष्ट्रीय उड़ानों (International Flights) के लिए: बुकिंग की तारीख और यात्रा की तारीख के बीच कम से कम 15 दिनों का अंतर होना अनिवार्य है।

उदाहरण से समझें: यदि आपने 25 अगस्त को टिकट बुक किया है और आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट 2 सितंबर (7 दिन से अधिक) की है, तो आप 27 अगस्त तक टिकट को बिना किसी पेनल्टी के 100% रिफंड के साथ कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने 25 अगस्त को ही अगले दिन या 3 दिन बाद की तत्काल यात्रा का टिकट बुक किया है, तो यह 48 घंटे वाला फ्री ऑप्शन लागू नहीं होगा और सामान्य कैंसिलेशन शुल्क काटा जाएगा।

क्रेडिट शेल की जबरदस्ती खत्म, खाते में मिलेगा पूरा पैसा

पहले एयरलाइंस रिफंड का पैसा सीधे यात्री के बैंक खाते में भेजने के बजाय जबरन 'क्रेडिट शेल' (Credit Shell) या वॉलेट में डाल देती थीं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ उसी एयरलाइन की अगली बुकिंग में किया जा सकता था।

डीजीसीए के स्पष्ट नियमों के अनुसार, क्रेडिट शेल में पैसा रखना पूरी तरह यात्री का स्वैच्छिक फैसला होगा, एयरलाइन की मजबूरी नहीं। यदि यात्री अपने बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड में रिफंड मांगता है, तो एयरलाइन को तय समय-सीमा (क्रेडिट कार्ड के मामले में 7 दिन और ट्रेवल एजेंट/पोर्टल के मामले में अधिकतम 14 से 21 कार्यदिवस) के भीतर वास्तविक धनराशि वापस करनी होगी। हवाई यात्रा की एडवांस बुकिंग करते समय इस अधिकार की जानकारी रखकर आप अनचाहे वित्तीय नुकसान से आसानी से बच सकते हैं।