गुरुग्राम HSVP ने डिफाल्टर्स को दिया राहत का आखिरी मौका: ₹494.49 करोड़ से ज्यादा की छूट; अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित - gurugram News
गुरुग्राम3 घंटे पहले
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गुरुग्राम एचएसवीपी प्रशासक वैशाली सिंह जानकारी देते हुए।
गुरुग्राम में प्लॉट एन्हांसमेंट से जुड़े विवादों के समाधान के लिए एचएसवीपी द्वारा शुरू की गई विवादों से समाधान योजना के तहत 53 सेक्टरों में डिफाल्ट प्लाटधारकों को 494.49 करोड़ रुपये से अधिक की छूट दी गई है। प्राधिकरण की तरफ से योजना का लाभ उठाने के लिए रेजिडेंट्स को अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।
योजना के अंतर्गत आवासीय प्लॉटों के आवंटी, फ्लोर-वाइज पंजीकरण वाले प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग साइट्स, संस्थागत प्लॉट तथा औद्योगिक प्लॉट सहित निर्धारित श्रेणियों के पात्र आवंटी आवेदन कर सकते हैं। एचएसवीपी की प्रशासक वैशाली सिंह ने बताया कि योजना का उद्देश्य पात्र आवंटियों को प्लॉट एन्हांसमेंट से संबंधित विवादों के सरल, त्वरित और निष्पक्ष समाधान का अवसर उपलब्ध करवाना है।
योजना के माध्यम से ऐसे आवंटी भी लाभान्वित हो सकेंगे, जो पूर्व में लागू योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए थे। उन्होंने कहा कि पात्र प्लॉट धारकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार योजना का लाभ लेकर अपने लंबित मामलों का समाधान करवाना चाहिए।
हुडा ऑफिस कॉम्पलैक्स, जिला गुरुग्राम।
इनको मिलेगा योजना का लाभ
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत आवासीय प्लॉटों के आवंटी, फ्लोर-वाइज पंजीकरण वाले प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग साइट्स, संस्थागत प्लॉट तथा औद्योगिक प्लॉट सहित निर्धारित श्रेणियों के पात्र आवंटी लाभ ले सकते हैं। पात्र आवंटी अपने प्लॉट आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके एचएसवीपी पोर्टल पर अपनी निर्धारित छूट राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
पोर्टल पर मिलेगी सारी जानकारी
वैशाली सिंह ने बताया कि योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आवंटी योजना पोर्टल पर जाकर अपने मामले की स्थिति और निर्धारित छूट राशि देख सकते हैं। योजना से संबंधित ऑनलाइन पोर्टल vsss.hsvphry.org.in पर उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की जानकारी या सहायता की आवश्यकता होने पर आवंटी अपने संबंधित एचएसवीपी एस्टेट कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं अथवा पोर्टल के माध्यम से अपना अनुरोध दर्ज करवा सकते हैं।
बाद में होगी कार्रवाई
उन्होंने कहा कि यदि कोई डिफॉल्टर व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर योजना का लाभ नहीं लेता है, तो लागू नियमों एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार संबंधित प्लॉट के दोबारा अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। इसलिए पात्र आवंटियों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते योजना का लाभ उठाना चाहिए।
वैशाली सिंह ने कहा कि विवादों से समाधान योजना पात्र आवंटियों के लिए अपने लंबित मामलों को निपटाने और अनावश्यक विवादों से राहत पाने का बेहतर अवसर है। उन्होंने सभी पात्र आवंटियों से अपील की कि वे 31 दिसंबर 2026 की अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और योजना के तहत उपलब्ध वित्तीय राहत का अधिकतम लाभ उठाएं।
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