Traffic Challan New Rule : नए चालान सिस्टम पर फिलहाल रोक, कोर्ट जाने से पहले 50% जुर्माना जमा करने का नियम स्थगित
Traffic Challan New Rule: दिल्ली (Delhi) में नए ट्रैफिक चालान सिस्टम (Newtraffic challan system) को लेकर सरकार (Government) ने बड़ा फैसला लिया है। वकीलों की आपत्तियों और विरोध के बीच दिल्ली सरकार ने 14 सितंबर 2026 को जारी नोटिफिकेशन(Notification) के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि नए सिस्टम (New systems) के तहत चालान को चुनौती देने के बाद अदालत जाने से पहले 50 फीसदी जुर्माना जमा करने की अनिवार्यता फिलहाल लागू नहीं होगी.
दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह (Minister Pankaj Kumar Singh) ने कहा कि वकीलों की ओर से उठाई गई चिंताओं को सरकार ने गंभीरता से लिया है. इन शिकायतों और सुझावों को परिवहन विभाग (Transport Department) के स्तर पर जांचा जाएगा. इसके बाद मामले की जानकारी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को भी दी जाएगी.
क्या था नया चालान सिस्टम?
केंद्रीय मोटर वाहन नियम (Central Motor Vehicles Rules), 1989 के नियम 167 में बदलाव के बाद चालान के निपटारे के लिए नई व्यवस्था लाई गई थी. इसके तहत चालान मिलने के बाद वाहन मालिक के सामने उसे स्वीकार कर जुर्माना भरने या निर्धारित प्रक्रिया के तहत चालान को चुनौती देने का विकल्प था. अगर कोई व्यक्ति चालान को चुनौती देना चाहता है, तो उसे तय पोर्टल के जरिए जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित अधिकारी के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करनी होती थी. इसके लिए 45 दिनों की समयसीमा तय की गई थी. समयसीमा में चालान को चुनौती नहीं देने पर उसे स्वीकार किया हुआ माना जा सकता था.
नई व्यवस्था (The New Order) का सबसे ज्यादा विरोध उस प्रावधान को लेकर हुआ, जिसमें शुरुआती स्तर पर चालान के खिलाफ दर्ज आपत्ति खारिज होने के बाद अदालत जाने से पहले चालान की 50 फीसदी राशि जमा करने की शर्त रखी गई थी. दिल्ली की जिला अदालतों के बार एसोसिएशनों ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई. वकीलों का कहना था कि चालान विवाद की शुरुआती सुनवाई में कार्यकारी या विभागीय अधिकारियों की भूमिका बढ़ने से न्यायिक प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने 50 फीसदी राशि जमा करने की शर्त पर भी चिंता जताई.
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वकीलों ने किया था विरोध
नए नियमों के विरोध में दिल्ली की जिला अदालतों के वकीलों ने 21 सितंबर को न्यायिक कामकाज से दूरी बनाई थी. इसके बाद 24 सितंबर को उपराज्यपाल के आवास तक मार्च की भी घोषणा की गई थी. हालांकि, सरकार की ओर से नोटिफिकेशन के अमल पर रोक लगाए जाने के बाद प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया.
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अब आगे क्या होगा?
फिलहाल 14 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन के तहत नए चालान सिस्टम को लागू नहीं किया जा रहा है. परिवहन विभाग वकीलों की ओर से उठाई गई आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा करेगा. इसके बाद सरकार आगे की व्यवस्था को लेकर फैसला करेगी. इसलिए वाहन चालकों के लिए फिलहाल अहम बात यह है कि नए नियम के तहत कोर्ट जाने से पहले चालान की 50 फीसदी राशि जमा करने की शर्त पर रोक है. आगे सरकार इस व्यवस्था को किस रूप में लागू करती है या इसमें कोई बदलाव करती है, यह आगामी निर्णय के बाद स्पष्ट होगा.
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