Twisha Sharma Death Case: गिरिबाला ने मां की सेवा के लिए लगाया जमानत का आवेदन, कहा- मां 100 साल की हो गईं, देखभाल की जरूरत है

Twisha Sharma Death Case: भोपाल के चर्चित एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी सास गिरिबाला सिंह ने अब जमानत के लिए अपनी 100 साल की मां की देखभाल का हवाला दिया है और कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। गिरिबाला सिंह पिछले 49 दिनों से भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं। हालांकि, मंगलवार, 21 जुलाई को मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

मजिस्ट्रेट अवकाश पर, सुनवाई टली

ट्विशा शर्मा पक्ष के वकील शुभांग दीक्षित ने बताया कि नियमित मजिस्ट्रेट अवकाश पर थीं, जिसके कारण जमानत आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई। जहां तक आरोपी गिरिबाला सिंह की जमानत को सवाल है तो फिलहाल इस संबंध में कोई आदेश भी पारित नहीं किया है।

वकील बताया कि गिरिबाला सिंह ने अपनी जमानत अर्जी में हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ पारिवारिक परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है। आवेदन में कहा है कि उनकी मां लगभग 100 साल की हैं और उन्हें देखभाल की बहुत आवश्यकता है। 

यहा बता दें,  रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की ओर से भोपाल कोर्ट में जमानत आवेदन लगाया गया है। वह पिछले 49 दिनों से जेल में हैं।

Twisha Sharma Death Case
भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

आवेदन में घर में चोरी का भी जिक्र

वकील दीक्षित ने बताया कि जमानत आवेदन में यह भी जिक्र किया है कि उनके घर में चोरी की घटना हुई थी। इसी आधार पर अदालत से उन्होंने जमानत देने का अनुरोध किया है।

 ट्विशा पक्ष के वकील कहा कि फिलहाल केवल गिरिबाला सिंह की ओर से ही जमानत अर्जी दायर की गई है। सह आरोपी समर्थ सिंह की ओर से अब तक कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। 

12 मई को हुई थी ट्विशा की मौत

जानकारी के मुताबिक, 12 मई की रात संदिग्ध परिस्थितियों में ट्विशा शर्मा की मौत हो गई थी। इसके बाद कटारा हिल्स थाना पुलिस ने 14 मई की रात गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की थी।

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गिरिबाला की जमानत हाईकोर्ट ने की थी रद्द

इसी दिन गिरिबाला सिंह की ओर से भोपाल कोर्ट में जमानत आवेदन दायर किया था। 15 मई को सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी ने उन्हें जमानत दे दी थी। इसके विरोध में ट्विशा के परिजनों ने हाई कोर्ट में अपील की थी।

27 मई को हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए भोपाल कोर्ट से गिरिबाला सिंह को मिली जमानत कैंसिल कर दी थी। इसके बाद 28 मई को सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। 2 जून को पूछताछ पूरी होने के बाद सीबीआई ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया।

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